15 एन, नेली सेनगुप्ता सरणी, कोलकाता-700087
यह नीति उन कर्मचारियों को अवसर प्रदान करने के लिए तैयार की जाती है, जो ऑडिट समिति की सद्भावना में पहुंचते हैं, जब वे कंपनी में अनैतिक और अनुचित व्यवहार या किसी अन्य गलत आचरण का निरीक्षण करते हैं और प्रबंधकीय कर्मियों को किसी भी प्रतिकूल कार्मिक के खिलाफ कार्रवाई करने से रोकते हैं। ।
यह नीति कंपनी के सभी स्थायी कर्मचारियों पर लागू होती है।
किसी भी अनैतिक और अनुचित प्रथाओं या कथित गलत आचरण के अच्छे विश्वास में उसके प्रकटीकरण के प्रतिशोध में किसी कर्मचारी के खिलाफ कोई प्रतिकूल कार्मिक कार्रवाई या सिफारिश नहीं की जाएगी। यह नीति ऐसे कर्मचारियों को अनुचित समाप्ति और अनुचित पूर्वाग्रही रोजगार प्रथाओं से बचाती है। हालांकि, यह नीति एक कर्मचारी को एक प्रतिकूल कार्रवाई से बचाती है जो अनैतिक और अनुचित व्यवहार या कथित गलत आचरण, खराब नौकरी प्रदर्शन, किसी भी अन्य अनुशासनात्मक कार्रवाई आदि के प्रकटीकरण से स्वतंत्र होती है, जो इस नीति के अनुरूप है।
1. प्रतिकूल कार्मिक कार्रवाई
एक रोजगार से संबंधित अधिनियम या निर्णय या प्रबंधकीय कर्मियों द्वारा उचित कार्रवाई करने में विफलता जो कर्मचारी के रोजगार को प्रभावित कर सकती है, जिसमें मुआवजा, वेतन वृद्धि, पदोन्नति, नौकरी का स्थान, नौकरी प्रोफ़ाइल, प्रतिरक्षा, पत्ते और प्रशिक्षण या अन्य विशेषाधिकार शामिल हैं।
2. कथित गलत आचरण
कथित गलत आचरण का मतलब होगा कानून का उल्लंघन, कंपनी की आचार संहिता का उल्लंघन या नैतिक नीतियां, कुप्रबंधन, धन का दुरुपयोग, वास्तविक या संदिग्ध धोखाधड़ी, सार्वजनिक स्वास्थ्य और सुरक्षा और प्राधिकरण के दुरुपयोग के लिए पर्याप्त और विशिष्ट खतरा।
3. लेखापरीक्षा समिति
ऑडिट कमेटी का मतलब कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 292 ए के प्रावधानों के अनुसार गठित कंपनी के निदेशक मंडल की एक समिति होगी।4. कंपनी
कंपनी का अर्थ है, “भारतीय जूट निगम लिमिटेड (JCI)”
5. अनुपालन अधिकारी
अनुपालन अधिकारी का अर्थ है, कंपनी का “कंपनी सचिव”।
6. अच्छा विश्वास
यदि किसी अनैतिक और अनुचित प्रथाओं या किसी अन्य कथित गलत आचरण के संचार का उचित आधार है, तो एक कर्मचारी को ‘अच्छे विश्वास’ में संवाद करने के लिए समझा जाएगा। अच्छे विश्वास को कमी माना जाएगा जब कर्मचारी को संचार के लिए एक तथ्यात्मक आधार का व्यक्तिगत ज्ञान नहीं होता है या जहां कर्मचारी जानता था या यथोचित रूप से यह जानना चाहिए था कि अनैतिक और अनुचित प्रथाओं या कथित गलत आचरण के बारे में संचार दुर्भावनापूर्ण, गलत या तुच्छ है। ।
7. प्रबंधकीय कार्मिक
प्रबंधकीय कार्मिक में निदेशक और प्रबंधक और उससे ऊपर के सभी स्तर शामिल होंगे, जिनके पास महत्वपूर्ण कार्मिक निर्णयों को बनाने या भौतिक रूप से प्रभावित करने का अधिकार है।
8. नीति या यह नीति
नीति या इस नीति का अर्थ है, “व्हिसल ब्लोअर नीति।”
9. अनैतिक और अनुचित व्यवहार
अनैतिक और अनुचित प्रथाओं का मतलब होगा –
क) एक ऐसा अधिनियम जो सामाजिक और व्यावसायिक व्यवहार के अनुमोदित मानक के अनुरूप नहीं है;
बी) एक अधिनियम जो अनैतिक व्यावसायिक प्रथाओं की ओर जाता है;
ग) अनुचित या अनैतिक आचरण;
घ) शिष्टाचार या नैतिक रूप से आक्रामक व्यवहार का उल्लंघन, आदि।
10. व्हिसल ब्लोअर
कंपनी का एक कर्मचारी जो किसी भी अनैतिक और अनुचित प्रथाओं या विभाग के प्रमुख के लिए कथित तौर पर गलत आचरण में विश्वास का खुलासा करता है या प्रबंधन प्रबंधक को प्रबंधकीय कार्मिक और असाधारण मामलों में लिखित समिति को लेखा परीक्षा समिति में शामिल करता है।
इस नीति में जिन शर्तों को परिभाषित नहीं किया गया है, उनका वही अर्थ होगा जो उन्हें कंपनी अधिनियम, 1956 में समय-समय पर संशोधित किया गया है।
1. नीति के तहत आंतरिक नीति और संरक्षण
यह नीति किसी भी अनैतिक और अनुचित प्रथाओं या गलत आचरण और विभाग के प्रमुख तक पहुंच के कर्मचारियों द्वारा प्रकटीकरण पर एक आंतरिक नीति है या इसमें प्रबंध निदेशक के लिए वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिक पहुंच और असाधारण मामलों में निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति तक पहुंच शामिल है। बोर्ड द्वारा गठित। यह नीति कंपनी को अपने कर्मचारियों के खिलाफ किसी भी अनैतिक और अनुचित प्रथाओं या विभाग के प्रमुख या प्रबंध निदेशक या लेखा परीक्षा समिति के लिए कथित गलत आचरण का खुलासा करने के लिए किसी भी प्रतिकूल कार्मिक कार्रवाई करने के लिए प्रतिबंधित करती है। कोई भी कर्मचारी, जिसके खिलाफ इस नीति के तहत सूचना के प्रकटीकरण के कारण कोई प्रतिकूल कार्मिक कार्रवाई की गई है, ऑडिट कमेटी से संपर्क कर सकता है।
2. झूठे आरोप और वैध रोजगार कार्रवाई
एक कर्मचारी जो जानबूझकर अनैतिक और अनुचित प्रथाओं के झूठे आरोप लगाता है या ऑडिट समिति के लिए कथित रूप से गलत आचरण करता है, कंपनी के नियमों, नीतियों और प्रक्रियाओं के अनुसार, अनुशासनात्मक कार्रवाई के अधीन हो सकता है और रोजगार की समाप्ति तक शामिल हो सकता है। इसके अलावा, इस नीति का उपयोग एक कर्मचारी द्वारा बचाव के रूप में नहीं किया जा सकता है, जिसके खिलाफ एक प्रतिकूल कार्मिक कार्रवाई को उसके द्वारा जानकारी के किसी भी प्रकटीकरण और कंपनी के नियमों और नीतियों के तहत वैध कारणों या कारणों से स्वतंत्र किया गया है।
3. गोपनीयता का प्रकटीकरण और रखरखाव
एक कर्मचारी जो कंपनी में किसी भी अनैतिक और अनुचित प्रथाओं या कथित गलत आचरण का अवलोकन करता है या नोटिस करता है, वह विभाग के प्रमुख को एक ही रिपोर्ट कर सकता है या मामले में यह प्रबंधकीय कार्मिक को प्रबंध निदेशक और असाधारण मामलों में ई-मेल के माध्यम से लेखा परीक्षा समिति में शामिल कर सकता है। ‘jutecorp@vsnl.net’ को संबोधित किया गया कि व्हिसल ब्लोअर की गोपनीयता को सबसे बड़ी सीमा तक बनाए रखा जाएगा।
4. प्रक्रियाएं
कोई भी कर्मचारी जो किसी भी अनैतिक और अनुचित प्रथाओं या कथित गलत आचरण का अवलोकन करता है, वह विभाग के प्रमुख के सामने एक प्रकटीकरण करेगा या मामले में प्रबंधकीय कार्मिक को प्रबंध निदेशक और असाधारण मामलों में ऑडिट समिति में जल्द से जल्द शामिल करेगा, लेकिन बाद में उसी के बारे में जागरूक होने के बाद 45 लगातार कैलेंडर दिन।
विभागीय प्रमुख कंपनी के प्रबंध निदेशक को तुरंत व्हिसल ब्लोअर रिपोर्ट भेजेंगे। प्रबंध निदेशक व्हिसल ब्लोअर रिपोर्ट के संबंध में पूछताछ कर सकते हैं और यदि आवश्यक हो, तो प्रारंभिक जांच के बाद, ऑडिट समिति को रिपोर्ट करेंगे।
लेखापरीक्षा समिति उचित और शीघ्रता से प्राप्त सभी सीटी ब्लोअर रिपोर्टों की जांच करेगी। इस संबंध में, ऑडिट कमेटी, यदि परिस्थितियों का सुझाव देती है, तो एक वरिष्ठ कार्यकारी या प्रबंधकीय कर्मियों की एक समिति की नियुक्ति कर सकती है ताकि मामले की जांच की जा सके और इसलिए गुंजाइश और समय सीमा निर्धारित की जाए।
लेखा परीक्षा समिति को एक जांच के लिए विस्तृत प्रक्रिया को रेखांकित करने का अधिकार होगा।
जहां लेखा परीक्षा समिति ने एक वरिष्ठ कार्यकारी या प्रबंधकीय कर्मियों की एक समिति को जांच के लिए नामित किया है, वे अनिवार्य रूप से जांच के लिए लेखापरीक्षा समिति द्वारा उल्लिखित गुंजाइश और प्रक्रिया का पालन करेंगे।
जैसा कि मामला हो सकता है, ऑडिट कमेटी या अधिकारी या प्रबंधकीय कर्मियों की समिति, कंपनी या किसी अन्य व्यक्ति के किसी भी जानकारी / दस्तावेज और परीक्षा के लिए कॉल करने का अधिकार होगा, क्योंकि वे इस उद्देश्य के लिए उपयुक्त हो सकते हैं इस नीति के तहत जांच का संचालन करना।
जांच पूरी होने के बाद एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी और ऑडिट कमेटी इस पर विचार करेगी।
रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, लेखा परीक्षा समिति कथित प्रतिकूल कार्मिक कार्रवाई का कारण निर्धारित करेगी और उन उपायों के लिए आदेश दे सकती है जो अंतर- आलिया में शामिल हो सकते हैं:
क) इस नीति के निरंतर उल्लंघन को रोकने के लिए निषेधाज्ञा का आदेश;
ख) कर्मचारी को उसी पद पर या समकक्ष पद पर बहाल करना;
ग) खोए हुए वेतन, पारिश्रमिक या किसी अन्य लाभ के लिए मुआवजे का आदेश, आदि।
लेखापरीक्षा समिति का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
यदि और जब ऑडिट कमेटी संतुष्ट होती है कि कथित अनैतिक और अनुचित व्यवहार या गलत आचरण मौजूद है या अस्तित्व में है, तो ऑडिट कमेटी –
a) बोर्ड को फटकार लगाने, अनुशासनात्मक कार्रवाई करने, किसी भी तरह से दंड या दंड आदेश वसूली लागू करने की सिफारिश कर सकती है। किसी भी कर्मचारी के कथित अनैतिक और अनुचित व्यवहार या गलत आचरण को साबित किया जाता है।
ख) ऐसे अनैतिक और अनुचित व्यवहार या गलत आचरण द्वारा शुरू किए गए किसी भी अनुबंध या व्यवस्था या लेनदेन को समाप्त करने या निलंबित करने की सिफारिश करते हैं।
5. अधिसूचना
सभी विभागीय प्रमुखों को अपने विभाग के कर्मचारियों को इस नीति के अस्तित्व और सामग्री को सूचित और संचार करने की आवश्यकता होती है। प्रत्येक विभागीय प्रमुख, उनके द्वारा अनुपालन अधिकारी को विधिवत हस्ताक्षरित एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि यह नीति उनके विभाग के प्रत्येक कर्मचारी को अधिसूचित की गई थी। नए कर्मचारियों को कार्मिक विभाग द्वारा नीति के बारे में सूचित किया जाएगा और इस संबंध में वक्तव्य समय-समय पर अनुपालन अधिकारी को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। समय-समय पर संशोधित इस नीति को कंपनी की वेब साइट पर उपलब्ध कराया जाएगा।
6. वार्षिक प्रतिफल
कंपनी प्रतिवर्ष यह पुष्टि करेगी कि उसने किसी भी कार्मिक को ऑडिट कमेटी तक पहुंच से वंचित नहीं किया है और उसने प्रतिकूल कार्मिक कार्रवाई से व्हिसल ब्लोअर को सुरक्षा प्रदान की है। पुष्टि, कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट के साथ संलग्न कॉर्पोरेट प्रशासन रिपोर्ट का हिस्सा होगी।